
गिरफ्तारी मे मामले अक्सर देखा जाता है कि पुलिस अपनी मनमानी करती है इसका प्रमुख कारण है कि लोग अपने अधिकारो व कानून के प्रति जागरूकता नहीं है आज इस लेख के द्वारा मैं आपको महिलाओ की गिरफ्तारी से संबन्धित प्रमुख कानून व साथ ही साथ गिरफ्तारी से संबन्धित कुछ सामान्य कानूनो की जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप जागरूक व जिम्मेदार नागरिक बन सकें व आपको कानून की सही जानकारी हो जिसका उपयोग आप ज़रूरत पड़ने पर कर सकें ।
सीआरपीसी की धारा 46 (1) के अनुसार जब परिस्थितियाँ विपरीत न हो किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसे पहले मौखिक सूचना देनी तथा समर्पण नहीं करने पर जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो तो महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तथा कोई पुरुष पुलिस अधिकारी महिला के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता । गिरफ्तारी के समय महिला पुलिस होना अनिवार्य है ।
सीआरपीसी की धारा 46 (4) में अनुसार असाधारण परिस्थियों के अलावा पुलिस किसी भी महिला की सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जा सकती ।
सीआरपीसी की धारा 51 के अनुसार जब किसी महिला की तलाशी लेना ज़रूरी हो तो ऐसी तलाशी शिष्टा का पूरा ध्यान रखते हुए सिर्फ महिला द्वारा ही ली जा सकती है ।
सीआरपीसी की धारा 53(2) के अनुसार जब किसी महिला की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी ।
गिरफ्तारी संबंधी कॉमन कानून
सीआरपीएस की धारा 41बी के अनुसार गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी पुलिस की वर्दी में होना चाहिए व उसकी नेमप्लेट इत्यादि स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए ताकि उसकी आसानी से पहचान हो सके । पुलिस अधिकारी को मौके पर ही अरैस्ट मेमो बनाना होगा जिसमें गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति के हस्ताक्षर व कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर भी कराने ज़रूरी हैं जोकि गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस क्षेत्र का हो जहां गिरफ्तारी की गई या कोई गणमान्य व्यक्ति हो । पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसके रिश्तेदार या मित्र या जिसका वह नाम दे उसे गिरफ्तारी की सूचना देगा ।
सीआरपीसी की धारा 41डी के अनुसार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं ।
सीआरपीसी की धारा 50(1) के अनुसार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा ।
सीआरपीसी की धारा 50(ए)(1) के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार या उसकी पसंद के व्यक्ति को दी जाएगी ।
सीआरपीसी की धारा 54(1) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की तुरंत मेडिकल जाँच कराई जाएगी ।
सीआरपीसी की धारा 55ए के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य व सुरक्षा का ख्याल पुलिस को रखना होगा ।
सीआरपीसी की धारा 57 के अनुसार बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अपने पास नहीं रख सकती ।
एडवोकेट आफताब फाजिल
कार्यक्षेत्र: दिल्ली
मोबाइल न० 9015181526
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