
दोस्तो मैं आपको आपके एक अहम अधिकार के बारे में बताने जा रहा हूँ ताकि पुलिस द्वारा कानून हाथ में लेकर की जाने वाली हिंसा होने से रोकी जा सके । Complain Against Police
अक्सर देखा जाता है कि हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई पुलिस के कुछ लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके आम जनता के साथ मन माना व्यवहार करते हैं पिछले वर्ष लॉक का लॉक डाउन हो या इस वर्ष के मास्क की पाबंदी हमने देखा कि ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमे पुलिस वाले आम जनता के साथ बुरी तरह मारपीट कर रहे थे अब सवाल यह उठता है कि-
सवाल: यदि कोई व्यक्ति मास्क न लगा कर कानून का उल्लंघन कर रहा है तो क्या पुलिस के पास उसे बुरी तरह मारने पीटने का अधिकार है ?
जवाब: नहीं, पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति के साथ मार पीट करने का कोई अधिकार नहीं है बल्कि पुलिस मार पीट करके कानून का खिलवाड़ करती है पुलिस सिर्फ मास्क न पहनने पर तय किया गया जुर्माना या उससे संबन्धित कानूनी कार्यवाही कर सकती है ।
सवाल: यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस वाले से मार पीट करे तो क्या वह पुलिस वाला उसे बुरी तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटने का अधिकार रखता हैं ?
जवाब: नहीं, पुलिस सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ज़रूरी न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकती है ताकि वह मार पीट करने वाले व्यक्ति को रोक सके।
अब सवाल उठता है कि यदि पुलिस खुद ही कानून का उल्लंघन करे तो एक आम नागरिक क्या कर सकता है ? हालाकि पुलिस को उस समय मार पीट करने से रोकन किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है लेकिन बाद में आप उस कानून तोड़ने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड करवा कर उसे कानून का पालन न करने का सबक सिखा सकते हैं ।
कहाँ करें शिकायत ?
दोस्तो कानून को तोड़ने या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले पुलिसकर्मी के विरुद्ध
- थाने में लिखित शिकायत की जा सकती है लिखित शिकायत न लेने पर आप अपनी लिखित शिकायत थाना अधिकारी को स्पीड पोस्ट इत्यादि के माध्यम से भेज सकते हैं ।
- थाना अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर आप ज़िले के डीसीपी से लिखित शिकायत कर सकते हैं ।
- डीसीपी द्वारा भी कोई एक्शन न लेने पर आप पुलिस कमिश्नर को शिकायत दे सकते हैं ।
- उपरोक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न करने पर आप अपनी शिकायत पर एफ़आईआर दर्ज करवाने के लिए अदालत में 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत किसी एडवोकेट के माध्यम से उचित कार्यवाही हेतू शिकायत दे सकते हैं ।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग CENTRAL VIGILANCE COMMISSION में भी आप अपनी लिखित शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी दे साकते हैं या आप https://portal.cvc.gov.in/ पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।
- आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी अपनी लिखित शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से या https://www.hrcnet.nic.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।
- आप उप राज्यपाल को भी अपनी शिकायत दे सकते हैं ।
- आप पुलिस की शिकायत के लिए बनाए गए पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaint Authority) में भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले पुलिस वाले की लिखित शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से या http://pca.delhigovt.nic.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करवा सकते हैं यहाँ तक की उसे सस्पेंड तक करवा सकते हैं ।
Police Complaint Authority में कौन कौन कर सकता है शिकायत ?
- पीड़ित व्यक्ति
- शपथ पत्र के माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- दिल्ली के उपराज्यपाल या प्रधान साचिव
Police Complaint Authority में किस किस मामले की कर सकते हैं शिकायत ?
- पुलिस हिरासत में मौत
- पुलिस हिरासत में गंभीर चोट
- बलात्कार या पुलिस हिरासत में बलात्कार का प्रयास
- कानूनी प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या हिरासत में लेना
- पुलिस द्वारा फिरौती या भूमि/घर पर कब्ज़ा करना
- पुलिस द्वारा अधिकार का दुरुपयोग
Police Complaint Authority में कैसे करें शिकायत
- आप नीचे दिये पते पर लिखित शिकायत भेज सकते हैं ।
- आप http://pca.delhigovt.nic.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।
- पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaint Authority) का पता
Police Complaints Authority
Govt. of NCT of Delhi,
10th Floor, Chanderlok Building,
Janpath, New Delhi-110001
Tel No. 011-21400977,
Email-pca.delhi@nic.in - केन्द्रीय सतर्कता आयोग CENTRAL VIGILANCE COMMISSION का पता
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION
Satarkta Bhavan , Block-A
GPO Complex , INA, New Delhi – 110 023
EPABX :- 011- 24600200 (30 Lines)
FAX : 011- 24651010/24651186 - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पता
National Human Rights Commission
Manav Adhikar Bhawan, Block-C,
GPO Complex, INA, New Delhi – 110023
फ्री हेल्पलाइन नंबर 14433
Author:
एडवोकेट आफताब फाजिल
मोबाइल न० 9015181526
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